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हजरत फ़ातिमा और हज़रत आयशा के अपमान को लेकर रोहित सरदाना को नोटिस जारी

rohit12

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता फारान अहमद नकवी ने सरदाना को इस्लाम धर्म के पैगम्बर हजरत मुहम्मद (सल्ल.) की पत्नी हजरत आयशा सिदिद्का (रजि.)और उनकी बेटी हज़रत फातिमा (रजि.) सहित ईसाई धर्म के पैगम्बर ईसामसीह की माता मदर मेरी उर्फ़ हजरत मरियम (रजि.) के ट्विटर पर अपमान को लेकर नोटिस भेजा है.
वरिष्ठ अधिवक्ता ने रोहित सरदाना और समाचार चैनल के निदेशक अरुण पुरी को जामा मस्जिद के इमाम और खतीब सईद हसन रजा जैदी और असर फाउंडेशन के अध्यक्ष शौकत अबीदी की और से ये नोटिस भेजा है.
नोटिस में एंकर के खिलाफ नोटिस प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर कार्रवाई करने की मांग की गई है. नोटिस को धारा 295, 2 9 5 (ए), 2 9 8, 153 और 34 के तहत भेजा गया है. नोटिस न लेने पर अदालत में जाने की चेतावनी दी गई है.
नोटिस में कहा गया, यदि रोहित सरदाना को समाचार चैनल से निलंबित नहीं किया गया और चैनल माफी नहीं मांगी तो हमें चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. चेतावनी के तौर पर बताया गया कि यदि 10 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो एक जनहित याचिका दायर की जाएगी.

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