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जज साहेब बोले, “कत्लखाने खुलवाना सरकार की जिम्मेदारी, खुलवाओ सभी कत्लखाने”
उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को दिया निर्देश, 17 जुलाई तक सारे बूचड़खानों के लाइसेंस करें जारी.
यूपी की योगी सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है. बात इतनी बढ़ सकती है कि शायद सीएम योगी को उस फैसले को वापिस लेना पड़े और ऐसा होने से वहां एक वर्ग ख़ुशी मनायेगा और दूसरे वर्ग को झटका लगेगा जैसे योगी सरकार को लगा.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार को बूचड़खाने बंद कराने के मामले को लेकर लताड़ लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को मांस खाने से नही रोक सकती, अगर राज्य में वैध बूचड़खाने नहीं हैं तो यह उसकी ही जिम्मेदारी है कि वो वैध बूचड़खाने बनवाये दरअसल उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक सारे बूचड़खानों के लाइसेंस जारी करे और अगर ऐसा हो गया तो ये सीएम योगी समेत पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सभी मीट कारोबारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे लोग 17 जुलाई तक अपने-अपने जिले के जिलाधिकारी कार्यालय या जिला पंचायत कार्यालय के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करें.
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के वकील से कहा है कि वो आगामी 17 जुलाई को कोर्ट को बताए कि इस दौरान राज्य सरकार द्वारा कितने लाइसेंस जारी किए गए और कितने लाइसेंस को रिन्यू किया गया.
जानकारी हो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था.
Source - http://ayurvedicgharelunuskhe.com
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